इंदौर : पूरे प्रदेश को हिला देने वाले बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले में पुलिस ने करीब 88 दिन बाद जिला कोर्ट में चालान पेश कर दिया। चालान में कुल 8 लोगोँ को आरोपी बनाया गया है जिसमें 6 महिलाएं और 2 पुरुष हैं। 5 महिला व 1 पुरुष आरोपी फिलहाल जेल में हैं जबकि 1पुरुष व 1महिला आरोपी फरार बताए गए हैं।
390 पेज की है चार्जशीट।
पुलिस ने सोमवार को विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित कुमार गुप्ता की अदालत में हनी ट्रैप मामले की लगभग 390 पेज की चार्जशीट पेश की। मिली जानकारी के मुताबिक चार्जशीट में अभियोजन ने श्वेता पति विजय, श्वेता पति स्वप्निल, आरती दयाल, मोनिका उर्फ सीमा, बरखा सोनी व ओमप्रकाश के साथ अभिषेक ठाकुर व रूपा अहिरवार को भी आरोपी बनाया है। दोनों अभी फरार बताए गए हैं। शेष सभी आरोपी जेल में हैं।
ये लगाई गई हैं धाराएं।
हनी ट्रैप मामले में पेश किए गए चालान में अभियोजन ने आरोपियों के खिलाफ जो धाराएं लगाई हैं। उनमें आईपीसी की धारा 384, 419, 420, 506, 34, 120B, 467, 468, 471, 370 (1) (3), 354C, 389 और 385 शामिल हैं। इसके अलावा आईटी एक्ट की धारा 66E, 67 और 67(A) भी लगाई गई हैं।
हरभजन ने लगाया था ब्लैकमेलिंग का आरोप।
नगर निगम के सिटी इंजीनियर हरभजन सिंह की शिकायत पर प्रकरण दर्ज करने के साथ पुलिस ने भोपाल निवासी आरती दयाल, मोनिका यादव और और आरती की कार के चालक ओमप्रकाश को गिरफ्तार किया था। फरियादी हरभजन सिंह ने आरोपी आरती व मोनिका पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया था। उसका कहना था कि आरोपी आरती व मोनिका ने 3 करोड़ रुपयों की मांग की थी व नहीं देने पर अंतरंग पलों के वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी दी थी। आरती व मोनिका से पूछताछ के बाद पुलिस ने दोनों श्वेता और बरखा को भी आरोपी बनाकर गिरफ्तार कर लिया था। जांच के दौरान अभिषेक व रूपा के नाम भी सामने आए थे जो फरार बताए गए हैं।
बचाव पक्ष ने लगाई आपत्ति।
आरोपी श्वेता पति विजय और मोनिका के वकील धमेंद्र गुर्जर ने चालान पेश होने के बाद अदालत में आपत्ति दर्ज कराई। उनका कहना था कि अभियोजन ने जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आरोपियों से सबूत के बतौर जब्त होना बताए हैं वे चालान के साथ पेश नहीं किये गए हैं। इसपर अभियोजन की ओर से बताया गया कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में सभी जब्त इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स फोरेंसिक जांच हेतु हैदराबाद की लैब में भेजे गए हैं।
30 दिसंबर लगी अगली तारीख।
आरोपी आरती दयाल के वकील घनश्याम गुप्ता ने बताया कि चालान पेश होने के बाद अदालत ने अगली तारीख 30 दिसंबर तय की है। जो धाराएं लगाई गई हैं उनको देखते हुए यह मामला सेशन कोर्ट में चलेगा।