ओल्ड पलासिया स्थित नवनिर्मित व्यावसायिक इमारत के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर

  
Last Updated:  September 13, 2022 " 06:28 pm"

बिना कार्यपूर्णता, अधिभोग प्रमाण पत्र एवं फायर एनओसी के ही भवन को अनाधिकृत रूप से इस्तेमाल करने का प्रयास।

इंदौर : अवैध निर्माणों पर एबी रोड इंडस्ट्री हाउस के सामने निर्मित व्यावसायिक बिल्डिंग के अवैध निर्माण पर निगम का बुलडोजर चला और रिमूवल की कार्रवाई की गई।

ए बी रोड पर निर्मित इस व्यावसायिक बिल्डिंग में पार्किंग फ्लोर के ऊपर प्रथम तल पर 1.2 मीटर की बालकनी से फ्रंट MOS के तल तक पहुंचने के लिए प्रत्येक दुकान के सामने फ्रन्ट mos में पक्की सीढ़ियों का निर्माण कर आगे के खुले भाग पर अतिक्रमण किया गया, जिससे पब्लिक स्पेस खत्म हुआ।साथ ही प्रथम तल की छत की ऊंचाई को कम करके स्वीकृत मानचित्र का भी उल्लंघन किया गया।

इसके अतिरिक्त टेरेस फ्लोर पर 12.5 मीटर की स्वीकृत ऊंचाई के अतिरिक्त लगभग 09 मीटर ऊंचाई में लगभग 2 हजार वर्ग फीट की स्लैब डाली गई है जिसके नीचे 2 फ्लोर में कमरे एवं बाथरूम का निर्माण किया गया है। इस ऊंचाई के कारण फायर सेफ्टी एवं आपातकालीन स्थितियों में विपरीत परिस्थिति का निर्माण हो सकता है। साथ ही सड़क व सेटबैक की भूमि पर भी अनाधिकृत कब्जा कर सीमेंटीकरण किया गया।
इन सब अनियमितताओं के बाद भी बिल्डर द्वारा कुछ दुकाने किरायेदारों ब्रांड्स” जुडिओ” एवं “डेकाथालन ” को देकर आंतरिक सज सज्जा का काम शुरू कर दिया गया। इसके लिए आवश्यक कार्यपूर्णता ,अधिभोग प्रमाण पत्र एवं फायर noc भी नहीं ली गई थी।

अवैध निर्माण हटाने हेतु दिया था नोटिस।

नगर निगम की ओर से बिल्डर नीलू पंजवानी को 31/3/22, 20/5/ 22 एवं 12/9/22 को नोटिस दिया गया पर अवैध निर्माण नहीं हटाया गया। इसके चलते मंगलवार को अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई की गई।
चार पोकलेन मशीन, पांच जेसीबी और डेढ़ सौ कर्मचारियों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान अपर आयुक्त संदीप सोनी एसडीएम प्रतुल सिन्हा, उपायुक्त लता अग्रवाल, भवन अधिकारी अनूप गोयल, गजल खन्ना भवन निरीक्षक अंकेश एवं अन्य अधिकारी मौजूद थे।

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