इंदौर : नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कृत्य करने वाले सौतेले पिता को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया है। न्यायालय सुमन श्रीवास्तव, पंचम अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्याायाधीश (पॉक्सो एक्ट), जिला इंदौर के न्यायालय ने थाना बाणगंगा अपराध क्रमांक 1091/15 जिला इंदौर के विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 2167/2018, में निर्णय पारित करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया और धारा 376(2)एफ एवं 376(3) भा.दं.सं. एवं 5(एन)/6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक प्रीति अग्रवाल द्वारा की गई । प्रकरण के निर्णय में न्यायालय द्वारा पीडिता को 3 लाख रूपए प्रतिकर भी दिए जाने का आदेश दिया गया है।
ये था मामला।
अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि पीडिता जिसकी आयु 14 वर्ष थी, अपने सौतेले पिता एवं मां के साथ निवास करती थी । दिनांक 5/10/2018 को जब पीडिता अपने माता, पिता, एवं भाई के साथ सोई हुई थी, रात 1.30 बजे अभियुक्त पिता ने पीडिता का पैर हिलाया तो उसकी नीद खुल गई। उसने देखा कि पिता के शरीर पर कपडे नही थे वह उसे पास बुलाने लगा, उसने मना किया तो अभियुक्ते ने उससे कहा की नही आई तो तुझे जान से खत्म कर दुंगा, पीडिता डर के कारण अभियुक्त पिता के पास चली गयी जहॉं उसने उसके साथ गलत काम किया जब वह चिल्लाने लगी तो उसने कहा किसी को बताया तो जान से खत्म कर दुंगा, डर के कारण उसने यह बात किसी को नही बताई दिनांक 7/10/2018 को उसके नानाजी उसके घर आए थे तब उसने अपनी मां एवं नानाजी को घटना के बारे मे बताया फिर मां एवं नाना के साथ थाने पर रिपोर्ट करने पहुंची और आरोपी पिता के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। इस पर आरोपी के विरूद्ध धारा 376(2)एफ एवं 376(3) भा.दं.सं. एवं 5(एन)/6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत पंजीबद्ध अपराध विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना के बाद आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जिस पर से आरोपी को उक्त सजा सुनाई गई।