जबलपुर हाइकोर्ट ने आम जनता को दी राहत, कलेक्टर इंदौर को फल – सब्जी व किराना दुकानें खोलने के लिए किया आदेशित
इंदौर : जबलपुर हाइकोर्ट ने इंदौर की आम जनता और फल, सब्जी व किराना व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। कलेक्टर इंदौर के 20 मई को जारी आदेश के खिलाफ लगाई गई ऑनलाइन याचिका पर सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने फल, सब्जी व किराना पर लगी रोक हटाते हुए कलेक्टर इंदौर को आदेशित किया है कि वह संशोधित आदेश जारी करें। डबल बेंच ने की सुनवाई। कलेक्टर के आदेश के खिलाफ अभिभाषक चंचल गुप्ता और अभिनव मल्होत्रा ने ऑनलाइन पिटीशन और पढ़े











